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उचित मूल्य दुकानों की जांच हेतु 55 अधिकारी नियुक्त

Neemuch Headlines May 13, 2022, 5:52 pm Technology

नीमच ,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत जिले में चिन्हांकित पात्र परिवारों को जारी पात्रता पर्ची के आधार पर जिले में संचालित मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्‍न योजनान्‍तर्गत मिलने वाली कमशःरियायती दर एवं नि:शुल्क राशन सामग्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के तहत उचित मूल्य की दुकानों से प्रदाय की जा रही है।

वर्तमान में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना तहत (रियायती दर पर) अन्त्योदय परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (30 किलो गेहूं एवं 5 किलो चावल) 1 किलो नमक, 1 रूपये प्रति किलोग्राम शक्कर 20 रूपये प्रति किलो तथा केरोसीन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर 3 लीटर प्रति परिवार प्रति माह एवं प्राथमिक परिवारों को खाद्यान्न 5 किलोग्राम (4 किलो गेहूं व 1 किलो चावल) प्रति सदस्य, 1 किलो नमक, 1 रूपये प्रति किलो के मान से 1 लीटर केरोसीन (कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर) प्रति माह तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत निशुल्क खाद्यान्न सभी प्रकार के हितग्राहियों को प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलोग्राम (4 किलो गेहूं व 1 किलो चावल) प्रदाय किया जाता है। शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार नियमित राशन माह की एकसे 15 तारीख तक एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण नि:शुल्क राशन माह की 16 तारीख से माह के अंत तक हितग्राहियों के आधार सत्यापन के आधार पर प्रदाय किया जा रहा है।

उचित मूल्य की दुकान से हितग्राहियों को मिलने वाली राशन सुविधा के संबंध में हितग्राहियों से फीडबैक लेने व उनकी समस्याओं, सुविधाएं आदि के संबंध में 55 अधिकारियों को उचित मूल्य दुकानों की जांच के लिए नियुक्त किया गया है। संबंधित अधिकारी जांच कर, जांच प्रतिवेदन अपने, अभिमत, सुझाव सहित कार्यालय में 28 मई 2022 तक प्रस्‍तुत करेंगें।

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