नीमच जिला कलेक्टर अग्रवाल ने 1 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, दैनिक उपयोगी आवश्यक चीजों में इस प्रकार रहेगी छूट पढ़े पूरी खबर

Neemuch headlines April 24, 2021, 7:07 pm Technology

नीमच। जिले में दिनांक 16 अप्रैल 2021 को शाम 600 बजे से सोमवार दिनांक 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था जिसे बढाकर 1 मई तक कर दिया गया है। की जिले में अभी भी स्थिति चिताजनक बनी हुई है, मयंक अग्रवाल जिला मजिस्ट्रेट नीमच ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए सम्पूर्ण नीमच जिले की राजस्व सीमा में आगामी आदेश तक कोरोना कर्फ्यू लागू करते हुए सा आदेश जारी किया। जिसमें उक्त क्षेत्रों में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं सामान्य आगमन प्रतिबंधित रहेगा।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों को छूट रहेगी:-

1. अन्य राज्यों एवं जिले से माल तथा सेवाओं का आवागमन

2. अस्पताल, मर्सिंग होम मेडिकल इन्क्योरेस कम्पनी एवं चिकित्सा सेवा मेडीकल दुकाने, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम

3. औद्योगिक इकाईया औद्योगिक मजदूरों उद्योगों हेतु /तैयार माल उद्योगों के अधिकारियों / कर्मचारियों का आवागमन।

4. एम्बुलेंस फायर विधेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय रसोई गैस होम डिलीवरी सेवाये, दूध एकत्रीकरण वितरण के लिए परिवहन

5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें

6. राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन

7. इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदान के लिए आवागमन

8. कन्सट्रक्शन गतिविधियों (यदि मजदूर परिसर में रुके हो)

9. कृषि सम्बन्धी सेबी कटनाशक दवाए कस्टम हायरिंग सेंटर्स कृषि की दुकाने आदि।

10. परीक्षा केन्द्र आने जाने वाले शिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी विद्यार्थीगण

11. अस्पताल नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन करते नागरिक गण।

12. विशेष परिस्थितियों में शादी समारोह अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति उपस्थित रह सकते है। उसकी अनुमति अनुविभागीय अधिकारी से लेना अनिवार्य होगा।

13. किराना दुकाने/रेस्टोरेट (गल होम डिलेवरी के लिए सुबह 10.00 बजे से 06:00 बजे तक)

14. एवं अन्य वस्तुओं के लिए ले जो व्यापार करोगे उनको सुबह 06.00 बजे से दोपहर 12:00 बजे एवं काम 5.00 बजे से रात 08:00 बजे तक व्यापार करने की अनुमति होगी। ( हाथ ठेले, ग गुमटी वालो की अनुमति नहीं रहेगी)।

15. समरत आटा चक्की प्रतिदिन सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगी।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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