नीमच। जावद एसडीएम राजेन्द्र कुमार सिह द्वारा सरवानिया मसानी के पटवारी सुभाष सिंह चौहान के विरूद्ध भ्रष्टचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाने हेतु अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने से पटवारी सुभाष सिह चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय जावद रहेगा।