Latest News

60 दिन बाद भी खनिज और पुलिस के बीच अटका एडीएम न्यायालय का आदेश, पुलिस और खनिज कर रहे टालमटोल, कलेक्टर बोले होगी कार्यवाही

Neemuch Headlines January 22, 2021, 7:04 pm Technology

मामला शासकीय जमीन से मुहरम और मिट्टी को प्रायवेट कालोनी में उपयोग का

नीमच जिले में अवैध खनन के खिलाफ जिला कलेक्टर जितेन्द्र सिंह राजे के सख्त निर्देश है। ऐसे में सख्त निर्देशों के बावजूद भी खनिज विभाग और थाना पुलिस के बीच अवैध खनन करने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश झूलता हुआ ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है। दोनों ही विभाग के जिम्मेदार अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 23 नवंबर 2020 को अपर कलेक्टर न्यायालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें सरवानिया महाराज के कॉलोनाइजर विजय कुमार बालूराम पाटीदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए तीन लाख 37 हजार का जुर्माना वसूलने के आदेश हुए। इस आदेश के 2 महीने बाद भी ना तो एफआईआर दर्ज हुई और न हीं अवैध खनन करने वाले कॉलोनाइजर से जुर्माना वसूला गया। अपर कलेक्टर के आदेश को लेकर जब खनिज अधिकारी से बात करी तो उनका कहना है कि हमने संबंधित पुलिस को एफआईआर के लिए पत्र लिखा है लेकिन वह एफआईआर करने को तैयार नहीं। इसके विपरीत पुलिस थाना प्रभारी जावद से बात करी तो थाना प्रभारी वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र देकर उनके निर्देश पर कार्रवाई की बात कहते दिखाई दिए। वहीं माइनिंग अधिकारी का कहना है कि संबंधित थाना पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं। जानबूझकर ढील पोल किया जा रहा है बाकी मामलों में तो सीधे एफआईआर दर्ज कर ली जाती है।

इनका कहना:-

अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही के लिए जिले में सख्त निर्देश दिए गए हैं। अपर कलेक्टर के आदेश के बाद भी अगर जुर्माना नहीं वसूला गया और एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मामले को तुरंत संज्ञान में लिया जाएगा। और जुर्माना वसूलते हुए एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। - जितेंद्र सिंह राजे कलेक्टर।

Related Post