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खादय सुरक्षा एंव मानक अधिनियम के तहत एक लाख रूपचे की शास्ति

रमेशचंद्र राठौर January 18, 2021, 6:52 pm Technology

 

नीमच। एडीएम एस.आर.नायर द्वारा फर्म ओम मार्केटिंग(सम्‍पूर्ण सूपर बाजार)वीर पार्क रोड नीमच के श्री गोविदं पिता ओम प्रकश मित्‍तल के विरूद्ध खादय सुरक्षा एंव मानक अधिनियम के तहत एक लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। खादय सुरक्षा अधिकारी नीमच द्वारा 18 अक्‍टूबर 2019 को उक्‍त संस्थान का निरीक्षण कर मिर्च मसाले, चाकलेट, ड्रायफ्रुट सुप्रीम रसगुल्‍ला आदि खादय सामग्री का नमूना लिया गया था। जो जॉच में मिथ्‍याछाप पाया गया। इस पर प्रकरण तैयार कर एडीएम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था। प्रकरण में एडीएम द्वारा संबंधित फर्म के विरूद्ध एक लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

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