नीमच। विवेक कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनु.जाति/जनजाति (आ.नि.), अधिनियम, नीमच द्वारा 08 वर्षीय नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी आमीर पिता मुजफ्फर अली, उम्र-21 वर्ष, निवासी कनावटी, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विशेष लोक अभियोजक द्वारा लिखित आपत्ति किये जाने पर जमानत आवेदन को खारिज किया गया।
विशेष लोक अभियोजक के.पी.एस. झाला द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 03.07.2019 को छतरपुर से मजदुरी करने आया आदिवासी परिवार स्कीम नंबर 36 में झोपड़ी बनाकर रह रहा था, सुबह के लगभग 5 बजे आरोपी झोपड़ी के बाहर सो रही 08 वर्षीय पीड़िता के पास आकर उसे ले जाते हुए उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, जब पीड़िता रोने लगी तो आस-पास के लोगो ने आकर आरोपी को पकड़ लिया व उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 270/2020, धारा 363, 354 भादवि, धारा 3(1)(डबल्यूू)(।), 3(2)(वी)(ए) अनु.जाति/जनजाति (आ.नि.) अधिनियम, 1989 व धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन लगाया गया, जिसका विशेष लोक अभियोजक द्वारा लिखित में विरोध कर तर्क रखे गये, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत खारिज की गई।