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जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत खारिज।

Neemuch Headlines October 1, 2020, 3:14 pm Technology

नीमच। अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी सुनील उर्फ गुडवा पिता वशिष्ठ पाण्डे, उम्र-34 वर्ष, निवासी बगीचा नंबर 04, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।

अपर लोक अभियोजक शादाब खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 07.08.2019 को थाना नीमच कंेट के सहायक उपनिरीक्षक बी.एल. चैहान द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना के आधार पर प्राईवेट बस स्टेण्ड के आगे गुमटीयो के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास काले रंग की प्लास्टिक के केन में कुल 05 लीटर जहरीली शराब थी, जो किसी को देने वाला था, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया व आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच कंेट में अपराध क्रमांक 429/2020, धारा 49ए आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शादाब खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।

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