Latest News

पानी की मोटर चोरी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज।

Neemuch Headlines October 1, 2020, 3:11 pm Technology

नीमच। विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा पानी की मोटर चोरी करने वाले आरोपी रामचंद पिता खेमराज, उम्र-35 वर्ष, निवासी ग्राम कराडिया महाराज, तहसील जीरन, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खारिज की गई।

लोक अभियोजक मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादी दौलत राम ने थाना बघाना में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक 19.09.2020 की रात को कोई अज्ञात व्यक्ति उसके कुॅए से पानी की मोटर चुरा ले गया था, उसने आस-पास तलाश करने व पूछताछ करने पर नहीं मिली, जिस पर फरियादी ने अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना बघाना में अपराध क्रमांक 166/2020, धारा 379 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, पुलिस थाना बघाना द्वारा विवेचना व पूछताछ करने पर आरोपीगण मदनसिंह व रोशन के कब्जे से उक्त पानी की मोटर मय केबल के जप्त की गई, जिस पर उनसे पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि उक्त पानी की मोटर हमने सहआरोपी रामचंद के साथ मिलकर फरियादी के कुॅए से चोरी की व मोटर के पाईप आरोपी रामचंद के कब्जे में अभी भी हैं, जिस पर आरोपी रामचंद द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए श्रीमान विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त अग्रिम जमानत खारिज की गई।

Related Post