Latest News

अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।

Neemuch Headlines October 1, 2020, 3:08 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 18 वर्षीय महिला का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी तुफान पिता लख्मीचंद बंजारा, उम्र-29 वर्ष, निवासी बांगरेड, थाना जावद, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।

अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 18.08.2020 को फरियादीया द्वारा थाना जावद में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी तुफान ने पीड़िता का अपहरण कर लिया, जिसके बाद पीड़िता के साथ डरा-धमकाकर तथा पीड़िता के परिवार वालो को जेल में बंद करवाने की धमकी देकर कई बार बलात्कार किया, जिस पर फरियादीया ने आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 307/2020, धारा 366, 376(2)(एन) भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनेश वैध, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।

Related Post