जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा जीप से 58 किलो डोडाचुरा ले जाने वाले आरोपी बुधाराम पिता रामकिशन, उम्र-29 वर्ष, निवासी ईश्वर नगर, सामराउ, जिला जोधपुर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।
अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 04.07.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना सिंगोली पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपी के आधिपत्य वाले वाहन जीप क्रमांक आरजे 31 सी 1971 से कुल 58 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना सिंगोली में अपराध क्रमांक 65/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी द्वारा विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।