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मंदिर की दानपेटी से रूपये चुराने वाले आरोपी की जमानत खारिज।

neemuch headlines September 18, 2020, 2:09 pm Technology

मनासा। धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा मंदिर की दानपेटी तोड़कर रूपये चुराने वाले आरोपी सोनू पिता बाबूलाल, उम्र-19 वर्ष, निवासी देवरान मजरा का जमानत आवेदन खारिज किया गया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 29.07.2020 की हैं। फरियादी धन्य कुमार द्वारा थाना रामपुरा में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक की शाम को बड़ा बाजार स्थित पाश्र्वनाथ मंदिर के पड़ोसी ने उन्हे फोन करके बताया कि मंदिर का ताला टूटा हुआ हैं, जिस पर फरियादी ने मंदिर में जाकर देखा, तो कोई अज्ञात व्यक्ति दानपात्र तोड़कर उसमें से लगभग 10,000रू. चुराकर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना रामपुरा में अपराध क्रमांक 109/19, धारा 457, 380 में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पूछताछ व तहकीकात करने पर आरोपी सोनू द्वारा अपराध पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा न्यायालय मनासा के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया। योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।

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