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90 किलो डोडाचुरा तस्करी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज।

neemuch headlines September 18, 2020, 2:02 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 90 किलो डोडाचुरा ले जाने वाले आरोपी प्रेमचंद पिता भभूताराम विश्नोई, उम्र-28 वर्ष, निवासी-रूणी, जिला जोधपुर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खारिज की गई। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 15.03.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना जावद द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपीगण राहुल व दिनेश के आधिपत्य वाले वाहन कार क्रमांक एमएच 01 एएच 0115 से चार कट्टो से कुल 90 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 123/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, आरोपीगण से पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि उक्त मादक पदार्थ के परिवहन में आरोपी प्रेमचंद द्वारा षड़यंत्र किया गया हैं, घटना में प्रयुक्त वाहन अभियुक्त प्रेमचंद के स्वामित्व का हैं, जिस पर आरोपी प्रेमचंद द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी प्रेमचंद की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया।

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