12 वर्ष की बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।

neemuch headlines September 10, 2020, 3:45 pm Technology

नीमच। विवेक कुमार, विशेष सत्र न्यायाधीश, (पाॅक्सो एक्ट) नीमच द्वारा 12 वर्ष की बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी भूरा उर्फ भूरी पिता प्रेम गोस्वामी, उम्र-20 वर्ष, निवासी - नया पशुहाट मैदान, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया। विशेष लोक अभियोजक जगदीश चोहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की दिनांक 23.02.2020 को पुलिस थाना नीमच केंट में पुरानी नगर पालिका के पास रहने वाले फरियादी ने उपस्थित होकर उसकी 12 वर्ष की छोटी साली की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 131/2020, धारा 363 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट ने विवेचना के दौरान 12 वर्ष की पीड़िता को दस्तायाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी भूरा उर्फ भूरी ने अन्य दो आरोपीगण के साथ मिलकर उसका अपहरण किया था व उसके साथ बलात्कार किया था, जिस पर से पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध धारा 366ए, 376(2)(एन), 376(3) भादवि व धारा 3/4, 5एल/6 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया।

आरोपी भूरा उर्फ भूरी द्वारा विशेष न्यायालय में दिनांक 04.09.2020 को जमादन आवेदन लगाकर वापस लिया गया, फिर दिनांक 10.09.2020 को पुनः जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। विशेष लोक अभियोजक जगदीश चोहान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विडियो कनेक्टिविटी के माध्यम से विरोध करते हुए तर्क रखा गया कि आरोपी द्वारा 12 वर्ष की पीड़िता का अपहरण कर बलात्कार किया गया हैं जो गंभीर प्रकृति का अपराध हैं, इसलिए आरोपी को जमानत नही दी जाना चाहिए। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर विवेक कुमार, विशेष सत्र न्यायाधीश, (पाॅक्सो एक्ट) नीमच द्वारा आरोपी भूरा उर्फ भूरी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।

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