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घर के सामने हड्डियां फेंकने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज।

Neemuch Headlines September 1, 2020, 9:40 pm Technology

नीमच। विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा फरियादी के घर के सामने हड्डियां फेंकने वाले आरोपी मो. रईस पिता अब्दुल वहीद कुरेशी उम्र 42, निवासी - नीमच सिटी, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।

लोक अभियोजक मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 02.08.2020 को रात 9ः30 बजे फरियादी मो. यूनुस के तांगा मोहल्ला, बघाना स्थित घर के सामने की हैं। फरियादी ने रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को जब वह अपने घर पर था तब आरोपी रईस व अन्य आरोपीगण अफजन, अफसर, नासिर, हमीद, सोयब, वासिम, शाकिर मोना, फरदीन व इलयाज ने बकरे की हड्डियां और लहसुन के छिलके उसके घर के सामने फेंके, जब फरियादी ने मना किया तो आरोपीगण ने फरियादी, सब्बिर व इस्लाम के साथ गाली गलौज करते हुए पत्थर व धारदार हथियार से मारपीट करी। फरियादी ने थाना बघाना में आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट की, जिस पर से अपराध क्रमांक 127/2020, धारा 323, 294, 147, 336, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादीगण को मेडिकल में गंभीर चोट आयी पाया जाने से आरोपीगण के विरूद्ध धारा 324, 326 भादवि का ईजाफा किया गया, जिस कारण आरोपी द्वारा गिरफ्तारी से बचने के उद्दैश्य से अपर सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। लोक अभियोजक मनीष जोशी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर से श्रीमान विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी रईस द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया गया।

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