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घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।

Neemuch Headlines August 26, 2020, 7:11 pm Technology

नीमच। डाॅ. मनोज कुमार गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी टिल्लू उर्फ राहुल पिता नाहरसिंह यादव, उम्र-23 वर्ष, निवासी-यादव मण्डी, नीमच सिटी, जिला नीमच का जमानत आवेदन खारिज किया गया। मीड़िया सेल प्रभारी विपिन मण्डलोई एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 18.08.2020 की हैं। फरियादीया ने थाना नीमच सिटी में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी टिल्लू ने उसके साथ दो-तीन बार दोस्ती करने का बोला, जिस पर फरियादीया ने दोस्ती करने से मना कर दिया फिर भी आरोपी टिल्लू फरियादीया का घर से बाहर भी पीछा करता हैं व गंदे इशारे करता हैं। घटना दिनांक को शाम लगभग 5ः30 बजे फरियादीया घर में अकेली थी, तब आरोपी उसके घर के अंदर आ गया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। फरियादीया द्वारा चिल्ला चोट करने पर आरोपी ने उससे कहा कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूॅगा। जिसके बाद आरोपी वहाॅ से भाग गया व फरियादीया ने पूरी घटना अपने पति व सास को बताई, थाना जीरन में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 328/2020, धारा 452, 354, 354ए, 354डी, 506 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा नीमच न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। विपिन मण्डलोई एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया कि की महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत खारिज की जाये। जिस पर श्रीमान डाॅ. मनोज कुमार गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

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