Latest News

पत्थर से सर कुचलकर हत्या करने वाली महिला आरोपी की जमानत खारिज की गई।

neemuch headlines August 21, 2020, 4:17 pm Technology

मनासा। मनीष पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा पत्थर से सर कुचलकर हत्या करने वाली महिला आरोपी सुमित्राबाई पति सुरजमल हरिजन, उम्र-45 वर्ष, निवासी-कुकडेश्वर, तहसील मनासा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

सहायक मीड़िया सेल प्रभारी योगेश तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 24.05.2020 को कुकडेश्वर की हैं। जाॅच करने पर मृतिका के सर में पत्थर से चोट मारकर मृतिका की हत्या करना पाया गया, जिस पर फरियादी तथा फरियादी की मौसी सुमित्राबाई से पूछताछ करने पर सुमित्राबाई ने बताया कि दिनांक 25.05.2020 को सुबह करीब 7 बजे रोजाना की तरह मृतक सीताबाई को चाय देने गई तो मृतिका के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, जब सुमित्राबाई ने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो मृतक सीताबाई पलंग पर मृत अवस्था में पड़ी थी व सर से खून बह रहा था, किसी अज्ञात व्यक्ति ने मृतिका की हत्या कर दी थी, जिसकी घर वालो को सूचना दी गई, उसके बाद पुलिस थाना कुकडेश्वर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 93/2020, धारा 302, 450 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपीया सुमित्राबाई द्वारा न्यायालय मनासा में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। योगेश कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिस पर मनीष पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीया सुमित्राबाई की जमानत खारिज की गई।

Related Post