कंपनी में रूपयो का घपला करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।

neemuch headlines August 19, 2020, 3:22 pm Technology

नीमच। महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा कंपनी के सहायक मैनेजर पंकज पिता मांगीलाल पटवा, उम्र-32 वर्ष, निवासी-जमुलियाकला, जिला नीमच को कंपनी में रूपयो का घपला करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई। सहायक मीड़िया सेल प्रभारी आकाश यादव द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 23.03.2020 को इंडस्ट्रीयल एरिया, नीमच की हैं।

फरियादी आदित्य भारद्वाज द्वारा थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी सहायक मैनेजर पंकज कंपनी में ट्रक भरवाना, ट्रक खाली करवाना, ड्रायवरों के हिसाब देखने का कार्य करता था, घटना दिनांक को छत्तीसगढ़ ट्रान्सपोर्ट द्वारा बकाया पैसो के संबंध में फोन आया तो उसेे पता लगा कि आरोपी ने कंपनी के खाते में से रूपये की हेराफेरी कर निजी उपयोग कर कंपनी को नुकसान पहुॅचाया हैं व अमानत में खयानत कर गबन किया हैं, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 351/20, धारा 406 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना व तहकीकात के दौरान आरोपी पंकज को नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। आकाश यादव, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिस पर महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

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