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डोडाचुरा तस्कर की अग्रिम जमानत निरस्त।

neemuch headlines August 18, 2020, 3:38 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 66 किलो डोडाचुरा तस्करी करने वाले आरोपी राधेश्याम पिता नंदा उर्फ नंदलाल जाट, निवासी-जोजवा, तहसील बिगोद, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) की अग्रिम जमानत निरस्त की गई। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैघ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 12.10.2019 को सिंगोली, नीमच की हैं।

पुलिस थाना सिंगोली द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान सहआरोपी शंकरलाल के अधिपत्य वाली कार क्रमांक आरजे 02 सीए 5290 से तीन बोरो में 66 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया, आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया व आरोपी के विरूद्ध थाना सिंगोली अपराध क्रमांक 163/2019, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त डोडाचुरा सहआरोपी राधेश्याम से लाना बताया, जिस पर आरोपी राधेश्याम द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए अपर सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी राधेश्याम द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

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