जावद। एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 14 वर्ष की नाबालिग लडकी को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी मुकेश पिता गणेश भील, उम्र-20, निवासी-बाघ पिपलिया, थाना बघाना, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जगदीश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 12.03.2020 थाना जावद की हैं। पीड़िता ने थाना जावद में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी मुकेश उसका कही से मोबाईल नंबर लेकर उसे बार-बार फोन करता था और दोस्ती होने पर आरोपी उसे शादी का कहकर बहला-फुसलाकर बाघ पिपलिया ले गया था, जहाॅ उसने उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाये व घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 116/2020, धारा 366ए, 376(2)(एन), 376(3), 506, 346 भादवि एवं धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया। जिस पर आरोपी की ओर से अपर सत्र न्यायालय, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से जगदीश चौहान अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।