जावद। एन.एम.सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा नाबालिग लडकी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी तोहसिफ पिता रउफ खां, उम्र-22, निवासी रतलाम द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर जमानत आवेदन खारिज किया गया। अपर लोक अभियोजक जगदीश चोहान ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 13.10.2019 थाना जावद की हैं। पीड़िता के पिता ने अपनी पुत्री की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर थाना जावद द्वारा जाॅच पड़ताल करने पर पाया कि आरोपी तोहसिफ पीड़िता को अपने साथ बहला-फुसलाकर व शादी का कहकर ले गया था और पीड़िता के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाये, जिसके आधार पर थाना जावद में अपराध क्रमांक 436/2019, धारा 363, 366ए, 376(2)(एन), 376(3) भादवि एवं धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया। जिस पर आरोपी की ओर से अपर सत्र न्यायालय, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से जगदीश चौहान, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।