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52 किलोे डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज।

neemuch headlines August 8, 2020, 3:03 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा मोटरसाईकल से 52 किलो अवैध डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 27.06.2020 को थाना जावद की है। थाना जावद पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान दो मोटर सायकल आरजे 22 एच 9626 एवं एम पी 44 एम क्यू 4560 को रोका गया, जिसमें 4 आरोपी प्रवीण, शौकिन, अजय पाल व कारूलाल के कब्जे से कुल 52 किलोग्राम अवैध मादक पार्दथ डोडाचूरा जप्त किया था। मौके की कार्यवाही कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना जावद में अपराध क्रमांक 215/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। जिसके उपरांत आरोपी प्रवीण द्वारा विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी प्रवीण पिता खेमसिंह राजपूत, उम्र-20 वर्ष, निवासी-सांडेराव, जिला-पाली (राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

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