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डोडाचूरा तस्कर को 11 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,25,000 लाख रूपये अर्थदण्ड।

Neemuch Headlines April 24, 2026, 3:03 pm Technology

जावद। श्रीमान् विनोद कुमार पाटीदार, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट), जावद जिला-नीमच द्वारा दो प्लास्टीक के कट्टों में 54 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी दिलीपसिंह पिता राजसिंह राठौड़ राजपूत, उम्र-54 वर्ष, निवासी-मकान नंबर सी-21, चन्द्रशेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा (राजस्थान) को धारा 8/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,25,000 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 09 वर्ष पूर्व दिनांक 20.07.2017 की सुबह के लगभग 10 बजे डिकेन-कंजार्डा कच्चे रास्ते की हैं। थाना रतनगढ़ की डिकैन चौकी में पदस्थ एएसआई देवेन्द्र सिंह सेंगर को मुखबीर सूचना मिली, जिसके आधार पर उनके द्वारा पुलिस दल संहित कंजार्डा फंटा डिकेन कच्चे मार्ग पर नाकाबंदी की गई, जहाँ पर मुखबीर द्वारा बताये नंबर की आई-20 कार आती हुई दिखाई दी, जिसको रोका गया व कार चलाने वाले का नाम पुछे जाने पर उसने अपना नाम दिलीपसिंह बताया तथा साथ बैठे व्यक्ति ने उसका नाम देवेन्द्रसिंह बताया।

कार की तलाशी लिये जाने पर उसकी डिक्की में प्लास्टीक के दो कट्टे में कुल 54 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा हुवा था। आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की राजस्थान में तस्करी की जा रही थी, जिस कारण दोनो आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया तथा डोडाचूरा व कार को जप्त किया जाकर उनके विरूद्ध थाना रतनगढ़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया और आवष्यक अनुसंधान के उपरांत अभियोग-पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान एक आरोपी देवेन्द्रसिंह के फरार हो जाने से आरोपी दिलीपसिंह के संबंध में विचारण उपरांत यह निर्णय पारित किया गया हैं। विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक श्री अरविंद शर्मा द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा वाणिज्यीक मात्रा से अधिक अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की अंतर्राज्यीय तस्करी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अरविंद शर्मा द्वारा की गई।

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