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स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर यातायात पुलिस सख्त, गाइडलाइन पालन के दिए निर्देश।

Neemuch headlines June 18, 2026, 7:38 pm Technology

नीमच। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती हेमलता अग्रवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के निर्देशन में यातायात थाना प्रभारी सुबेदार सोनु बड़गुर्जर एवं यातायात टीम द्वारा गुरुवार को ज्ञानोदय स्कूल नीमच में संचालित स्कूल बसों एवं अन्य स्कूली वाहनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर, अग्निशामक यंत्र, जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वाहन फिटनेस, इंश्योरेंस तथा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों की जांच की गई। जांच में कुछ वाहनों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप व्यवस्थाएं अधूरी पाई गई। इस पर संबंधित स्कूल संचालकों को दो दिवस के भीतर सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यातायात पुलिस ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया प्रकरण में स्कूल वाहनों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इनके अनुसार स्कूल बस का रंग पीला होना, बस पर "स्कूल बस" अंकित होना, स्पीड गवर्नर लगा होना, अधिकतम गति 40 किमी प्रति घंटा रखना, अनुभवी चालक की नियुक्ति, प्रशिक्षित अटेंडेंट की उपलब्धता, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, इमरजेंसी डोर, सुरक्षित दरवाजे, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग तथा वैध फिटनेस एवं परमिट जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य हैं। यातायात पुलिस ने जिले के सभी स्कूल संचालकों एवं प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि बच्चों के परिवहन में उपयोग किए जा रहे सभी वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। किसी भी वाहन में कमी पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यातायात पुलिस की अपील यातायात पुलिस ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए न दें तथा यातायात नियमों का पालन करें।

वहीं स्कूल संचालकों से स्कूल वाहनों संबंधी सभी सुरक्षा गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।

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