नीमच। श्रीमती रूपल गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला नीमच के द्वारा जिला दण्डाधिकारी महोदय, नीमच के जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी शाहबुद्दीन उर्फ पपड़ी पिता फकीर मोहम्मद कुरैशी, उम्र-35 वर्ष, निवासी-मूलचंद मार्ग, जिला नीमच को धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 06 माह के सश्रम कारावास व 500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि वर्ष 2023 में जिला दण्डाधिकारी महोदय, नीमच द्वारा आरोपी शाहबुद्दीन उर्फ पपड़ी के विरूद्ध जिला नीमच में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने व उसके विरूद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण उसके विरूद्ध जिलाबदर का आदेश पारित करते हुवे उसको आदेष दिनांक 03.10.2023 से आगामी 6 माह तक जिला नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन व देवास की राजस्व सीमा में प्रवेष किये जाने पर प्रतिबंधित किया गया था। दिनांक 06.11.2023 को प्रधान आरक्षक श्रीपाल सिंह ने शहर भ्रमण के दौरान मुखबीर सूचना के आधार पर आरोपी को खारीकुआ पर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को जिलाबदर के आदेश के उल्लंघन का दोषी पाकर उसके विरूद्ध थाना नीमच में अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी प्रधान आरक्षक व सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।