नीमच । जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा 33 किलों 870 ग्राम किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपीगण (1) चंद्राराम पिता भूराराम भाम्भू जाट, उम्र-43 वर्ष, थाना बालेसर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर (राजस्थान) व (2) गेनाराम पिता दीपाराम जाखड़, उम्र-29 वर्ष, निवासी-थाना मथानीया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर (राजस्थान) को धारा 8(सी)/18 (बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 02-02 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 19.11.2022 को कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आरोपीगण 18 चक्कों वाले ट्रक में इम्फाल (मणीपुर) से अवैध मादक पदाथ अफीम लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेष माल अनलोडिंग करते हुवे जोधपुर (राजस्थान) में सप्लाई करने वाला हैं। मुखबीर सूचना के आधार पर नारकोटिक्स सेल द्वारा निवारक दल का गठन कर कार्यवाही करते हुवे दल किषनगढ़ टोल प्लाजा पँहुचा। दिनांक 23.11.2022 को मुखबीर द्वारा बताया हुवा ट्राला आता हुवा दिखाई दिया, जिसमें दोनो आरोपीगण बैठे हुवे थे। ट्राले की तलाषी लिये जाने पर उसमें बने गुप्त चैम्बर में कुल 33 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम रखी हुई थी।
निवारक दल द्वारा ट्राला व अफीम को जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अवैध मादक पदार्थ अफीम की अंतर्राज्यीय तस्करी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा की गई।