नीमच। जिला मजिस्ट्रेट नीमच हिमांशु चन्द्रा द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत एक आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है,। इस आदेश से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अनावेदक पीयुष उर्फ पप्पु पिता पीरूलाल बंजारा निवासी उचेड़ थाना मनासा को नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन देवास, एवं आगर मालवा जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का निर्देश दिया गया है।
साथ ही, यह आदेश दिया गया है कि वह न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उल्लिखित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता और यदि कोई प्रकरण नीमच जिले के किसी मान. दाण्डिक न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा, लेकिन इसके पूर्व अनावेदक को न्यायालय प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात इस आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अनावेदक पीयूष और पप्पू के विरुद्ध मनासा एवं विभिन्न पुलिस थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत विभिन्न प्रकरण दर्ज होकर विचाराधीन है। ।
अतः पुलिस अधीक्षक नीमच की अनुशंसा पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अनावेदक पीयूष और पप्पू के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट नीमच हिमांशु चंद्रा द्वारा एनडीपीएस एक्ट के जिले के 6 आरोपियों के विरुद्ध अब तक जिला बदर की कार्रवाई की गई है।