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अवैध खनिज उत्खनन के प्रकरण में कलेक्टर द्वारा 5.77 लाख रुपए से अधिक का अर्थ दंड आरोपित

Neemuch headlines March 19, 2026, 6:17 pm Technology

नीमच। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत खनिज के अवैध उत्खनन के एक प्रकरण में अनावेदक वाहन मालिक सांवरिया कन्स्ट्रक्शन इन्फाटेक लिमिटेड द्वारा मुरूम का अवैध उत्खनन करने पर कल 5लाख77 हजार 500 रुपए की शास्ति आरोपित की गई है।

इस संबंध में जारी आदेशानुसार अनावेदक ने मुरूम का अवैध उत्खनन करने पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि ₹288750/- और पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि ₹288750/- का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि कुल शास्ति राशि ₹577500/- है, जिसमें से ₹1000/- का प्रशमन शुल्क भी शामिल है। कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को निर्देशित किया है कि अधिरोपित जुर्माने की राशि ₹577500/- मात्र चालान से 15 दिवस के अंदर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि करें, अनावेदक द्वारा जुर्माना राशि निश्चित समयावधि में जमा नहीं कराने पर उसके विरुद्ध भू-राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी और भू-राजस्व के समान राशि की वसूली की जाएगी।

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