जावद। श्रीमान् विनोद कुमार पाटीदार, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जावद, जिला-नीमच द्वारा 07 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी लक्ष्मीनारायण पिता सालिगराम पाटीदार, उम्र-48 वर्ष, निवासी ग्राम-डिकेन, थाना रतनगढ़, जिला नीमच को धारा 8(सी)/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,25,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 15.05.2025 को केंन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरों प्रकोष्ठ, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) पर गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी मोटरसायकल पर अफीम लेकर रतनगढ़ से डिकेन की तरफ तस्करी करने जाने वाला हैं। गुप्त सूचना के आधार पर निवारक दल का गठन किया गया एवं निवारक दल दिन के लगभग 01ः30 रतनगढ़-डिकेन रोड़ स्थित श्रीमद भागवत गौषाला बरेखन के पास आरोपी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में आरोपी मोटरसायकल पर आता हुवा दिखाई दिया जो दल को देखकर मोटर सायकल पलटाकर जाने लगा, जिसका घेराव कर उसको रोका गया। मोटरसायकल की तलाषी लिये जाने पर उसकी डिक्की में दो प्लास्टीक की थैलीयों में कुल 7 किलोग्राम मादक पदार्थ अफीम रखी हुई थी।
आरोपी से अफीम को जप्त कर व उसको गिरफ्तार किया गया और सीबीएन अनुसंधान पूर्ण कर परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया और दण्ड के प्रष्न अभियोजन द्वारा तर्क रखे गये हैं कि आरोपी के पास अत्याधिक मात्रा में मादक पदार्थ जप्त हुवा हैं, जिससे सेवन से समाज के युवाओं में नषे की प्रवृत्ति फेल रही हैं, इसलिए उनको अधिकतम कारावास एवं जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाये। माननीय विषेष न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होकर आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा की गई एवं प्रकरण के कुषल संचालन में अधिवक्ता सुश्री दीपशीखा रावल एवं सुश्री सलोनी पोरवाल का सराहनीय योगदान रहा।