नीमच। जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती ने बताया घटना इस प्रकार है कि दिनांक 31.07.2024 को 1:27 पी.एम. को दिनदहाडे गांधी वाटीका में चाकूबाजी की घटना से पिड़िता / आहत को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय नीमच पीसीआर 100 डायल वाहन द्वारा लाया गया और पिड़िता द्वारा बताए अनुसार गांधी वाटिका के बाहर चाकू मारना बताया, जिस पर उक्त बालिका को उपचार हेत वार्ड में भर्ती किया गया और उक्त आशय की तहरीर थाना प्रभारी नीमच केंट को प्रेषित की गई। तत्पश्चात् जिला चिकित्साह नीमच के इमरजेंसी वार्ड में 1:55 बजे के लगभग नीमच केंट के उपनिरीक्षक शशिकला चौहान को पिड़िता / आहत द्वारा बताया गया कि वह कक्षा 9वीं में ज्ञानोदय स्कूल में पढ़ाई करती थी तथा कक्षा 11 वीं में कुलदीप वर्मा पढ़ता था। पढाई के दौरान उसकी दोस्ती कुलदीप से हो गई थी
पिड़िता / आहत 12वीं कक्षा पास कर आगे की पढाई करने इटली जाने वाली थी और यह बात उसने आरोपी कुलदीप को बताई, तब कुलदीप बोला कि" मैं तुमसे प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं" पिड़िता / आहत ने कहा कि मैं केवल आपको केवल अच्छा दोस्त मानती हूं, आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हो" यह बात करीब 3 माह पूर्व की है। आज दिनांक 31.07.2024 को कुलदीप ने उसके मोबाइल नंबर से पिड़िता / आहत के मोबाइल नंबर पर फोन कर बोला कि बात करना है गांधी वाटिका आ जाओ, फिर पिड़िता / आहत गांधी वाटिका के पास पहुंची तो कुलदीप पहले से वहां खड़ा था। कुलदीप ने बोला कि " मुझसे शादी करोगे या नहीं" तो उसने बोला कि "मेने आपको पहले भी कहा था कि मैं केवल आपको अच्छा दोस्त मानती हूं, आपसे शादी नहीं करूगीं" फिर कूलदीप ने उसकी जेब से एक लोहे का धारदार चाकू निकाल कर जान से मारने की नियत से पिड़िता / आहत को पेट, पीठ, दाहिने हाथ व घुटने पर मारा, जिससे पिड़िता / आहत का खून निकलने लगा। वह चिल्लाई और नीचे गिर गई।
घटना आने-जाने वालों ने देखी। जिसका विडियो सोशल मिडिया पर वायरल हुआ फिर उसे इलाज हेतु शासकीय अस्पताल लेकर आये। उक्त देहाती नालसी थाना नीमच केंट के अपराध कमांक 0/24 अंतर्गत धारा 109(9) बी.एन.एस. पर कायम कर असल अपराध हेतु भेजी गई। जहां आरोपी कुलदीप के विरूद्ध अपराध क. 350/2024 अंतर्गत धारा धारा 109 (9) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेक्षण प्रारंभ किया गया। और चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रकरण 04/2025 पर दर्ज होकर उक्त प्रकरण में समस्त महत्वपूर्ण अभियोजन साक्ष्य लो क अभियोजक द्वारा करायी गई। जिसपर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, वीरेन्द्रसिंह जी राजपूत द्वारा दिनांक 28.02.2026 को आरोपी कुलदीप वर्मा पिता मनोहरलाल वर्मा, आयु 21 वर्ष, को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 /- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रकरण में म०प्र० शासन कि ओर से सफल पेरवी चंचल बाहेती जिला लोक अभियोजक नीमच एवं सहयोगी मो. इमरान खान अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।