रतनगढ़। पुलिस थाना रतनगढ़ ने नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण एवं अन्य सामान बरामद किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नीमच श्री अंकित जायसवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसोदिया एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जावद श्री रोहित राठौर के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी रतनगढ़ श्री मनोज सिंह जादौन के कुशल नेतृत्व में थाना रतनगढ़ एवं पुलिस चौकी डीकेन की संयुक्त टीम द्वारा की गई।
दिनांक 03.02.2026 को दिन में अज्ञात बदमाश उसके घर का ताला तोडकर सोने चांदी के जेवरात व नगदी चुराकर ले गए। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना रतनगढ पर अपराध धारा 331 (3), 305 (ए) बीएनएस का पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपियो की पतारसी हेतु टीम का गठन किया गया। पुलिस द्वारा घटना स्थल निरीक्षण व घटना स्थल के आसपास के क्षेत्रो के सीसीटीवी केमरो का लगातार निरीक्षण किया गया, टेकनिकल साक्ष्य व मुखबीर मामुर कर अज्ञात आरोपी व चोरी गए मश्रूका की लगातार गहनता से पतारसी कर आरोपी 1 लाभचंद उर्फ लाभू पिता हरिराम भील उम्र 30 साल निवासी ग्राम टामोटी थाना कुकडेश्वर जिला नीमच एवं 2- तुफान पिता लालूराम गुर्जर निवासी ग्राम टामोटी थाना कुकडेश्वर जिला नीमच को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के अभुषण बरामद करने मे सफलता प्राप्त की गई है। बरामद मशरूका - सोने के हाथ के कंगन (2 जोड़ी) सोने की कान की झुमकी (2 नग) सोने की अंगूठी (1 नग) सोने की नाक की नथ (1 नग) चांदी की पायल (3 जोड़ी) चांदी की अंगूठी (3 नग) चांदी की बिछिया (3 नग) दो एंड्रॉइड मोबाइल।
घटना में प्रयुक्त बिना नंबर बजाज सिटी 100 मोटरसाइकिल आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड 1. तुफान पिता लालूराम गुर्जर निवासी ग्राम तामोटी, थाना कुकड़ेश्वर, जिला नीमच, थाना कुकड़ेश्वर अपराध क्रमांक 08/19 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि, थाना मनासा अपराध क्रमांक 256/19 धारा 8/18, 29 एनडीपीएस एक्ट, थाना मनासा अपराध क्रमांक 287/20 धारा 454, 380 भादवि, थाना मनासा अपराध क्रमांक 121/21 - धारा 454, 380 भादवि, थाना कुकड़ेश्वर -अपराध क्रमांक 47/21 धारा 457, 380 भादवि, थाना कुकड़ेश्वर - अपराध क्रमांक 209/21 धारा 454, 380 भादवि, थाना प्रतापनगर भीलवाड़ (राज.) अपराध क्रमांक 238/23 धारा 380 भादवि कोतवाली भीलवाड़ा अपराध क्रमांक 138/24 धारा 457, 380 भादवि, थाना कुकड़ेश्वर अपराध क्रमांक 164/25 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम, थाना रतनगढ़ अपराध क्रमांक 21/26 धारा 331(3), 305(ई) बीएनएस। 2. लाभू पिता हरिराम भील (उम्र 30 वर्ष) निवासी ग्राम तामोटी, थाना कुकड़ेश्वर, जिला नीमच, थाना कुकड़ेश्वर अपराध क्रमांक 165/25 - धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना रतनगढ़ अपराध क्रमांक 21/26 धारा 331 (3), 305 (ई) बीएनएस उक्त कार्रवाई में - थाना रतनगढ़, चौकी डीकेन पुलिस एवं साइबर सेल नीमच की महत्वपूर्ण भूमिका रही।