नीमच। जिलें में कानून- व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नीमच पुलिस द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे है।
पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर लगातार अंकुश लगाने के उद्देश्य से नीमच पुलिस द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी संबंधी अपराधों में संलिप्तता के चलते जिले के 03 थानों के 06 शस्त्र (आर्म्स) लाईसेंस धारियों के विरूद्ध प्रतिवेदन तैयार कर जिला दंडाधिकारी जिला नीमच को भेजे गये थे। संबंधित प्रकरणों में जिला दंडाधिकारी महोदय जिला नीमच द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) उपधारा-ख के अनुक्रम में लोकशांति की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। आरोपियों का विवरण जिनके शस्त्र (आर्म्स) लाईसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई निम्नानुसार है :- 1. थाना जावद - शंकरलाल पिता भंवरलाल नायक निवासी महेशपुरिया तहसील जावद जिला नीमच 2. थाना जावद - तखत सिंह पिता देवराज जाट निवासी रूपपुरा तहसील जावद जिला नीमच 3. थाना जावद - बगदीराम पिता छगनलाल धाकड़ निवासी ग्राम आटा तहसील जावद जिला नीमच 4. थाना नीमच सिटी - रायसिंह पिता श्याम सिंह सुरावत निवासी ग्राम रायसिंहपुरा तहसील नीमच जिला नीमच 5. थाना मनासा - पन्नालाल पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी ग्राम खेड़ी तहसील मनासा जिला नीमच 6. थाना मनासा - प्रभुलाल पिता हिरालाल पाटीदार निवासी ग्राम खजुरी तहसील मनासा जिला नीमच।
नीमच पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अपराध में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को शस्त्र रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
भविष्य में भी ऐसे मामलों में आर्म्स लाइसेंस निलंबन/निरस्तीकरण की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।