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जिले मे 14 सितम्बर, को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने किया जा रहा है व्यापक प्रचार-प्रसार

Neemuch headlines September 4, 2024, 4:44 pm Technology

नीमच। जिला मुख्यालय नीमच तथा तहसील मुख्यालय मनासा एवं जावद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 14 सितम्बर, 2024 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दीवानी प्रकरणों, शमनीय आपराधिक प्रकरणों, राजस्व, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना के क्लेम प्रकरणों एवं बैंको, विद्युत विभाग, बी.एस.एन.एल, नगरपालिका आदि से संबंधित लंबित एवं प्रीलिटिगेशन आदि अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते के माध्यम किया जावेगा। इस नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा विभिन्न माध्यमों से लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में नीमच शहर के विभिन्न क्षेत्रों एवं गावों में प्रचार-रथ के माध्यम से अलाउंस कर, सर्वसंबंधितों को नेशनल लोक अदालत की जानकारी देने, म.प्र.विद्युत वितरण कंपनी, नीमच के सहयोग से तैयार प्रचार रथ को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत हुद्दार ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय डा. कुलदीप जैन, विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटिज) आलोक कुमार सक्सेना, जिला न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नज़मा बेगम, मुख्य न्यायिक मजिस्‍ट्रेट राम प्रकाश अहिरवार एवं न्यायाधीश श्रीमती पुष्पा तिलगाम, श्रीमती अंकिता गुप्ता एवं विशाल खाड़े व अंकित जैन, ए.डी.एम.श्रीमती लक्ष्मी गामड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसोदिया तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी हर्षित बिसेन सहित म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारीगण उपस्थित थे। प्रचार-रथ द्वारा नीमच जिले के शहरी क्षेत्रो एवं गांव-गांव मे जाकर लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इसके पश्‍चात प्रधान जिला न्यायाधीश ने जिला मुख्यालय के सभी न्यायाधीशगणों एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व एडीएम के साथ बैठक विश्रामकक्ष में ली गई। बैठक के माध्यम से सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया, कि वे लोक अदालत हेतु चिन्हित राजीनामा योग्य प्रकरणों के अधिवक्तागणों से नियमित समन्वय बनाये रखे तथा धारा 138 एन.आई.एक्ट के अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण हो सके, इसके लिए आवश्‍यक सकारात्मक प्रयास करें।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया, कि न्यायालयों द्वारा लोक अदालत के जारी किये गये सूचना-पत्र/समन्स की तामिली अविलम्ब सुनिश्चित करावें तथा एडीएम को निर्देशित किया, कि शासन के अधीनस्थ विभिन्न विभागों के द्वारा रखे जा रहे प्रीलिटिगेशन प्रकारणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के लिए सार्थक प्रयास करें। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारीगणों ने नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर 2024 को सफल बनाने का विश्‍वास दिलाया। जो भी व्यक्ति अपने विद्युत संबंधी प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है, विद्युत मण्डल के कार्यालयों पर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायालय नीमच स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है।

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