बंगला खाली करने की बात को लेकर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कारावास।

NEEMUCH HEADLINES August 21, 2025, 7:24 pm Technology

नीमच। श्रीमान डाँ. श्रीमती रेखा मरकाम, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा बंगला खाली करने की बात को लेकर फरियादी को अश्लील गॉलीया देते हुवे चाकू से हमला करके जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अजय पिता गुड़विनदास मसीह, आयु-44 वर्ष, निवासी शक्ति नगर, धनेरिया रोड़, थाना बघाना, जिला नीमच को धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष के कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 2000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 294 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं राजेन्द्र प्रभुदयाल नायक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 16 अप्रैल 2017 को रात्री के लगभग 09ः30 बजे ज्ञान मंदिर के पास स्थित आशीष भवन चर्च, नीमच की हैं। घटना दिनांक को चर्च में खाने का प्रोग्राम चल रहा था, जहाँ फरियादी विवियन दास एवं अन्य कई व्यक्ति खाना खा रहे थे। इसी दौरान वहां पर आरोपी आया और बंगला खाली किये जाने की बात को लेकर फरियादी से विवाद करते हुवे अश्लील गाली-गलौच करने लगा और आक्रोशित होकर चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिस कारण से फरियादी को छाती, कंधे व हाथ पर चोटे आई, फिर वहां पर उपस्थित लोगो ने बीच-बचाव किया, जिस कारण आरोपी वहां से चला गया और जाते-जाते धमकी दी की आज तो बच गया, आइंदा मिला तो जान से खत्म कर दूंगा।

फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना नीमच केंट में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई एवं फरियादी का मेडिकल कराया गया और शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, बीच-बचाव करने वाले चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी राजेन्द्र प्रभुदयाल नायक, एडीपीओ द्वारा की गई।

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