नीमच। श्रीमान श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा सम्पत्ति के पारिवारिक विवाद के कारण बहन के साथ मारपीट करने वाले आरोपी विक्रमसिंह पिता रघुनाथसिंह राजपूत, आयु-30 वर्ष, निवासी ग्राम रानपुर, तहसील जावद, जिला नीमच को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 6 जून 2019 को प्रातः के लगभग 11 बजे ग्राम उगरान की हैं। घटना दिनांक को फरियादीया विमला राजपूत उसके परिवार के सदस्यों के साथ ग्राम उगरान में मुण्डन संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिये गई थी। इसी दौरान उसका भाई आरोपी वहां पर आ गया और सम्पत्ति के पारिवारिक विवाद में भाई-भाभी का साथ दिये जाने की बात पर विवाद करते हुवे लकड़ी व लात-घूंसे से उसके साथ मारपीट करने लगा।
जिस कारण वहां पर उपस्थित लोगो ने बीच-बचाव किया, जिससे आरोपी वहां से चला गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना जीरन में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, बीच-बचाव करने वाले चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी पारस मित्तल, एडीपीओ द्वारा की गई।