नयागांव पुलिस ने26 गौवंश को भरकर ले जाते 02 ट्रक जप्त, 05 पशु तस्कर गिरफ्तार

Neemuch headlines August 30, 2024, 7:46 am Technology

नीमच। मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में गुण्डों एवं माफिया, चिटफण्ड, भू-माफिया, रेत माफिया, ड्रग- माफिया, सूद-माफिया एवं गौवंश परिवहन करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष अभियान संचालित है।

गौ सेवकों द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय  अंकित जायसवाल से भेंट कर गौवंश तस्कर पर प्रभारी कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया था उक्त तारतम्य में जिला नीमच में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला नीमच अंकित जायसवाल, व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नवलसिंह सिसौदिया एवं अअपु जावद सुश्री निलेश्वरी डाबर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जावद निरीक्षक जीतेन्द्र वर्मा के नेतृत्व में चैकी प्रभारी नयागॉव रामपालसिंह राठौर की टीम के द्वारा दिनांक 29.08.2024 को प्रभात गश्त के दौरान गौरक्षा दल के सदस्यो ने सूचना दी गई कि वाहन क्र0 पीबी 03 बीपी 6994 अशोक लिलेण्ड ट्रक तथा पीबी 10 एचजेड 3613 अशोक लिलेण्ड ट्रक मे अवैध रूप से गौवंश को काफी निर्दयता पूर्वक व क्रूरता पूर्वक भरकर वध हेतु धुलिया महाराष्ट्र लेकर नयागाँव होकर जाने वाले हैं।

उक्त दोनो ट्रको को गोरक्षक दल की सूचना पर चैक किया गया तो उसके अन्दर गौवंशो को क्रुरता पूर्वक भर रखा था जिनकी जोर-जोर से सांसे चल रही थी जिन के चारे पानी की कोई व्यवस्था नही थी वाहन चालकों व उनके साथियों से पूछताछ करते गौवंश को वध हेतु धुलिया महाराष्ट्र ले जाना बताया । आरोपी दर्शनखान पिता बारूखान मुस उम्र 58 साल निवासी मैरासी निवासी वलीया कालेज के पास गोपालपुर जिला लुधियाना, अंग्रेजसिंह पिता बलवेन्दर सिंह जाट उम्र 27 साल निवासी बरनाला सिटी हठायारोड जीटी मोहल्ला जिला बरनाला पंजाब, हरिश उर्फ गोलू पिता जाहीद घोटा उम्र 19 साल निवासी सराय बेहलिन मेरठ उप्र, गुरजीतसिंह पिता आत्मासिंह सिख उम्र 35 साल निवासी नेहनवाला भटिंडा पंजाब, मंगलसिंह पिता नचत्तरसिंह सिख उम्र 31 साल निवासी तोबा साहिब गुरूद्वारा के पास मोगा रनसिंह कलन पंजाब के कब्जे से 26 गौवंश को जप्त कर सांवरिया गौशाला में सुपुदर्गी में दिया गया तथा दोनो ट्रको को जप्त किया गया।

तथा आरोपीगणों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा थाना जावद पर अप. क्र. 399/24 धारा, 4,9 (1), 6, 6 क, 6 ख, 9 (2) म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 4(1), 6-क, 6-ख, 10 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959, धारा 11घ, च पशु क्रूरता अधिनियम, का कायम कर विवेचना में लिया गया। सराहनीय भूमिका उक्त कार्यवाही में पुलिस टीम नयागॉव व गौ रक्षक दल का सराहनीय योगदान रहा

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