मनासा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा मौलवी की बेईज्जती करने से रोकने वाले फरियादी के साथ अश्लील गाली-गलौच करते हुए मारपीट करके जान से मारने की धमकी देने वाले तीन आरोपीगण (01) अशफाक पिता अब्दुल करीम, उम्र-30 वर्ष, (02) निसार उर्फ भुरिया पिता अब्दुल करीम, उम्र-25 वर्ष एवं (03) असरफ पिता रफीक पठान, उम्र-25 वर्ष, तीनो निवासीगण-नुरी कॉलोनी, तहसील मनासा, जिला-नीमच को धारा 323/34, 294, 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के कारावास व कुल 600-600 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं अरविंद सिंह थापक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 13 फरवरी 2017 की मनासा थाना क्षैत्र के अंतर्गत आने वाली हिंगड़ दाल मिल के पास उषागंज कॉलोनी की हैं। फरियादी अब्दुल हयात घटना दिनांक को अतिक पठान के यहा निकाह में गया था, जहाँ पर दो मौलवियों को बुला लिया गया था, जिसमें से एक मौलवी समी हाफिज की आरोपीगण बैईज्जती कर निकाह में से भगा रहे थें तो फरियादी उन्हें ऐसा करने से मना किया। इस बात पर से आरोपीगण द्वारा फरियादी को अश्लील गॉलिया दी गई तथा लात-घूंसो व तपेली से उसके साथ मारपीट करते हुवे उसको जान से मारने की धमकी दी गई। निकाह मे उपस्थित लोगो ने बीच-बचाव किया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा में की गई, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किये जाने के पश्चात् विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अरविंद सिंह थापक, एडीपीओ द्वारा की गई।