नीमच। नशीले पदार्थ विरोधी अभियानों के क्रम में, विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन), नीमच के अधिकारियों ने गांव- खराड़ी-बावड़ी, घटियावली-चित्तौड़गढ़ रोड, जिला-चित्तौड़गढ़ के पास एक इसुजु पिकअप को रोका और कुल 50 कट्टे डोडाचूरा जिसका वजन 1006.650 किलोग्राम था को जप्त किया।
विशिष्ट खुफिया जानकारी प्राप्त होने के बाद कि एक सफेद इसुज़ु कार बिना पंजीकरण संख्या की है जिसमे अवेध डोडाचूरा भरकर नीमच क्षेत्र से राजस्थान ले जाया जाएगा, सीबीएन नीमच के अधिकारियों की टीमों का गठन किया गया और 04.03.2024 की देर रात को रवाना किया गया। संदिग्ध मार्ग पर निगरानी रखी गई और इसुजु पिकअप की सफलतापूर्वक पहचान की गई, जिसके परिणामस्वरूप सीबीएन अधिकारियों द्वारा कई किलोमीटर तक तेज गति से पीछा किया गया। वाहन में सवार लोगों ने इसुजु कार को गांव- खराड़ी-बावड़ी, घटियावली-चित्तौड़गढ़ रोड, जिला-चित्तौड़गढ़ के पास छोड़ दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इसुजु कार की गहनता से तलाशी ली गई और कुल 50 बैग डोडाचूरा बरामद किया गया,।
जिसका वजन 1006.650 किलोग्राम था। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, इसुज़ु पिकअप के साथ बरामद पोस्ता स्ट्रॉ को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर एक अन्य ऑपरेशन में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स कोटा के अधिकारियों की टीम को कोटा के मंडाना टोल टैक्स पर भेजा गया, जहां टीम ने सारडा से कोटा के बीच चलने वाली राजस्थान रोडवेज बस को रोका और बैग के साथ एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। बस। बैग की तलाशी से कुल 0.120 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, बरामद हेरोइन को जब्त कर लिया गया है और उक्त संदिग्ध को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।
दवा निपटान के मोर्चे पर, उप नारकोटिक्स आयुक्त, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच के कार्यालय ने सीबीएन, एमपी यूनिट द्वारा बनाए गए 15 मामलों में जब्त किए गए 80.21 क्विंटल (8021.800 किलोग्राम) पोस्ता भूसे को नष्ट कर दिया। जब्त की गई पोस्ता भूसी को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत 52 ए की कार्यवाही कर दिनांक 05.03.2024 को अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, विक्रम नगर, खोर, (म.प्र.) में जलाकर नष्ट कर दिया गया। दिनांक 27.02.2024 को 13 प्रकरणों में जब्त की गई 52.370 किलोग्राम अफीम को भी एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत 52 ए की कार्यवाही कर शासकीय अफीम एवं अल्कलॉइड वर्क्स (GOAW), नीमच में जमा कराकर निस्तारण किया गया।