Latest News

महिला को अश्लील गॉली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 03 माह का कारावास

Neemuch headlines March 2, 2024, 7:29 pm Technology

मनासा । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा रास्ते के विवाद के कारण महिला के साथ अश्लील गाली-गलौच करके जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी ईशाक पिता काल्ले खाँ, उम्र-55 वर्ष, निवासी-ग्राम महागढ़, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 294 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के कारावास व 300रू. अर्थदण्ड व धारा 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के कारावास से दण्डित किया । प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं अरविंद सिंह थापक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 08.06.2019 की सुबह के 9 बजे ग्राम महागढ़ स्थित फरियादीया नुरजहां के घर के सामने की हैं। आरोपी व फरियादीया के मध्य पूर्व से रास्ते का विवाद चला रहा हैं,

इसी बात को लेकर घटना वाले दिन आरोपी ने फरियादीया को अश्लील गॉलीया देते हुवे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी रिपोर्ट फरियादीया ने थाना मनासा पर की, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की जाकर, विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादीया व चश्मदीद साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अरविंद सिंह थापक, एडीपीओ द्वारा की गई।

Related Post