नीमच । गंभीर अपराध के आदतन आरोपियों की जमानत निरस्ती हेतु माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान के तहत जिला नीमच में 03 गंभीर अपराध कारित करने वाले आरोपियों की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर जेल भेजा गया। म.प्र. शासन के निर्देशानुसार गंभीर अपराधों एवं आदतन अपराधियों की जमानत निरस्ती की कार्यवाही के संबंध में दिये गये निर्देशों के पालन में थाना नीमच केंट के अपराध 312/23 धारा 354,506,509,34 भादवि एवं 7/8 पास्को एक्ट नाबालिग बालिका संबधी गंभीर अपराध में माननीय न्यायालय से आरोपी 1. हर्ष पिता योगेन्द्र सिंह पानिया उम्र 22 साल नि. 136, नयाबाजार नीमच 2. योगेन्द्र पिता मानसिंह पानिया उम्र 48 साल नि नया बाजार नीमच 3. विशाल पिता योगेन्द्र पानिया उम्र 30 साल नि नया बजार नीमच जमानत पर थे जिनके द्वारा जमानत पर रहते हुए पुनः अपराध घटित किया गया। आरोपियों द्वारा जमानत शर्तों का उल्लघन किया गया उक्त संबधं में महिला संबंधी अपराध में आरोपियों द्वारा पुनः अपराध कारित करने के तारतम्य में माननीय जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट नीमच द्वारा धारा 439(2) सीआरपीसी के तहत् तीनों ही आरोपियों की दिनांक 04.01.2024 को जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। ऐसे आदतन अपराधी जो जमानत पर रहते पुनः अपराध घटित करते है उनके विरुद्ध जमानत निरस्ती की कार्यवाही लगातार की जावेगी।