नीमच। श्रीमान सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश महोदय, (पॉक्सों एक्ट), जिला नीमच द्वारा 16 वर्षीय नाबालिक पीडिता का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अमन पिता लोकेंद्र कुंगर जाटव, उम्र-22 वर्ष, निवासी-ग्राम गिरदौडा, थाना नीमचसिटी, जिला नीमच को धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड, धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रू अर्थदण्ड, धारा 376(3) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000रू अर्थदण्ड, धारा 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000रू अर्थदण्ड एवं धारा 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 19.06.2021 को पीडिता की माता ने थाना नीमच सिटी पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई की उसकी पुत्री पीडिता कल शाम को उसकी दादी को 6ः00 बजे उसकी मौसी के यहां पढाई करने का कहकर गई थी, किंतु वापिस नहीं आई। पीडिता माता व पिता ने उसे ढुंढा किंतू वह नहीं मिली, उसे शंका हैं कि उसकी पुत्री पीडिता को कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया हैं, इसलिए उसने पीडिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की जिस पर से अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक 303/2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।
पुलिस नीमच सिटी ने विवेचना के दौरान दिनांक 19.06.2021 को अभियुक्त अमन के कब्जे से दस्तयाब किया गया। पीडिता ने पुलिस को बताया की आरोपी उसे बहला-फुसलाकर चित्तौडगढ (राजस्थान) ले गया था और वहां उसने उसके साथ बलात्कार किया हैं व किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी भी दी हैं। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर एवं पीडिता का मेडिकल कराकर उम्र के संबंध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रिक करते हुए अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट), नीमच में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट) नीमच के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट) नीमच द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
इसके अतिरिक्त माननीय विशेष न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि 12,500 रू पीडिता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा की गई।