नीमच ।डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा अवैध रूप से 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा कारतूस अपने कब्जे में रखने वाले आरोपी भंवरलाल उर्फ गुड्डा पिता हरिसिंह बंजारा, उम्र 38 वर्ष, निवासी-ग्राम खेर मगरी, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) को धारा 25(1-बी) आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 24.03.2016 को पुलिस थाना जीरन में पदस्थ उपनिरीक्षक जे. एस. डामोर द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर रायनखेड़ा फंटे पर स्थित बालाजी के मंदिर के पीछे से आरोपी द्वारा उसके कब्जे में रखे 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा कारतूस को जप्त किया, जिसका उसके पास कोई वैध लाईसेंस नहीं था।
आरोपी को गिरफ्तार कर जीरन में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान जप्तीकर्ता अधिकारी सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल द्वारा की गई।