नीमच । अपराध क्र. 17/2016 धारा 302,201,120-बी, 34 भादवि में आरोपी जोर सिंह पिता मेघराज बंजारा उम्र 22 साल नि. सांकरियाखेडी थाना कुकडेश्वर को आजीवन सश्रम कारावास व 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अपर सत्र न्यायाधीश जावद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जावद जिला नीमच ने चिन्हित सनसनीखेज हत्या के प्रकरण में सुनाया निर्णय । उक्त घटना जिन परिस्थितियों में घटित हुई है जिससे आमजन भयभीत हुए तथा इस प्रकार कार की जघन्य घटना को गंभीरता से लिया जाकर चिन्हित किया गया था। आरोपी जोर सिंह पिता मेघराज बंजारा उम्र 22 साल निवासी सांकरियाखेडी थाना कुकडेश्वर को न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 23. नवम्बर. 2023 को आजीवन कारावास व 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में मृतक राजु उर्फ सज्जनसिंह गुर्जर व भंवर सिंह राजपूत जो कि पेशे से ट्रक ड्रायवर थे के द्वारा सैलाना जिला रतलाम से अपने मालिक प्रभुलाल की ट्रक आर.जे 07 जी.ए. 0284 में 220 बोरी सोयाबीन भरकर धानुका मील नीमच में खाली करने हेतु लाये थे किंतु योजना के तहत ट्रक मालिक प्रभुलाल आरोपी गोविंद बलाई, जोरसिंह बंजारा ने मिल कर गंतव्य स्थल पर सोयाबीन खाली न करते हुए जोरसिंह बंजारा के ससुराल ग्राम बगुनिया में उक्त ट्रक सोयाबीन का खाली किया व उसके बदले में कुछ राशि जोरसिह बंजारा व गोविंद बलाई से प्राप्त की किंतु रूपयों की लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में हुए विवाद पर आरोपी जोरसिंह बंजारा गोविंद बलाई व भेरूलाल मीणा ने योजना के तहत् गोविंद बलाई के कुएँ पर मृतक राजु व भंवरसिंह को शराब में नींद की गोली मिलाकर बेहोश कर दोनों को एक टेंपो में डालकर घटना स्थल सत्यानारायण का कुओं ग्राम सरवानियों महाराज में लाकर कुएँ में फेंक कर हत्या कर दी। उक्त अपराध के आरोपी जोर सिंह पिता मेघराज बंजारा उम्र 22 साल निवासी सांकरियाखेडी थाना कुकडेश्वर को अपर सत्र न्यायाधीश जावद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जावद जिला नीमच द्वारा पारित निर्णय 23. नवंबर. 2023 को आजीवन कारावास व 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।