नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच ने फटाके की कर्कश ध्वनि उत्पन्न करने वाला बुलेट गाडी के साईलेंसर बेचने वाले आरोपी राहुल पिता भोपराज शर्मा, उम्र-32 वर्ष, निवासी-महु रोड़, जिला नीमच को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182(क)(3) के अंतर्गत दोषी पाते हुए 03 माह के कारावास एवं 50000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यातायात थाना प्रभारी सुबेदार मोहनसिंह भर्रावत द्वारा यातायात चैकिंग के दौरान मोडीफाईड साईलेंसर लगी हुई मोटरसाईकलों की चैकिंग की जा रही थी, जिसमें बुलेट गाडियों में फटाके की कर्कश ध्वनि उत्पन्न करने वाले साईलेंसर लगे हुए पाये गये थें। इस संबंध में पूछताछ करने पर पता चला की महू रोड़ स्थित शिवम इंटरप्राईजेंस की दुकान पर ऐसे साईलेंसरो का विक्रय किया जा रहा हैं। इस पर से दिनांक 21.06.2023 को दोपहर के लगभग 12ः30 बजे शिवम इंटरप्राईजेस की दुकान की तलाशी लिये जाने पर उसमें 02 स्टील के एवं 02 काले साईलेंसर, इस प्रकार कुल 04 फटाके की कर्कश ध्वनि उत्पन्न करने वाले साईलेंसर को विक्रय किये जाने के लिये भंण्डारण किया हुवा था, जिनको जप्त किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए परिवाद माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नीमच के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान यातायात थाना प्रभारी सुबेदार मोहनसिंह भर्रावत, पंचसाक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीयों के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया एवं निवेदन किया गया कि वर्तमान में युवाओं में कर्कश साईलेंसरों को लगाने की प्रवृत्ति को रोकने के उद्दैश्य से उदाहरणस्वरूप आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा की गई।