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घर में घुसकर मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले 8 आरोपियों को 1-1 वर्ष का कारावास

Neemuch Headlines August 8, 2023, 3:34 pm Technology

मनासा। सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा पैतृक कृषि भूमि एवं मकान के बंटवारे का विवाद के कारण घर में घुसकर लकडी से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले 8 आरोपीगण (1) शिवलाल पिता माणकलाल मेघवाल, उम्र-54 वर्ष, (2) शंकर उर्फ हरिशंकर पिता शिवलाल मेघवाल, उम्र-32 वर्ष, (3) रामलाल पिता माणकलाल मेघवाल, उम्र-72 वर्ष, (4) गोपाल पिता परथीराम मेघवाल, उम्र-62 वर्ष, (5) बगदीराम पिता परथीराज मेघवाल, उम्र-40 वर्ष, (6) रामनिवास पिता किशनलाल मेघवाल, उम्र-44 वर्ष, (7) राहुल पिता शिवलाल मेघवाल, उम्र-28 वर्ष, सभी निवासी ग्राम पड़दा तहसील मनासा जिला नीमच म0प्र0 (8) बालमुकुंद पिता राधेश्याम मेघवाल, उम्र-43 वर्ष, निवासी मातारूण्डी तहसील मनासा जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 325/149 में 1-1 वर्ष के कारावास व 1000-1000/- रूपये अर्थदण्ड, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 147/149 में 6-6 माह का कारावास, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323/149 में 4-4 माह के कारावास व 500-500/- रूपये अर्थदण्ड, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 452 में 6-6 माह के कारावास से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना 09 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 08.12.2014 को रात्रि के 10 बजे ग्राम पड़दा स्थित फरियादी के घर की हैं।

फरियादी ने थाने पर आकर रिपोर्ट की कि वह उसके पड़ोस एवं सामने उसके काका बाबा का परिवार रहता हैं। उसके परिवार एवं उनके परिवार के बीच पैतृक कृषि भूमि एवं मकान के बंटवारे का विवाद चल रहा है, उसी के करण घटना दिनांक को रात्रि 10 बजे उसके ही परिवार के आरोपीगण लकडी एवं लट्ट लेकर आये व फरियादीगण अमृतराम, शांतिबाई, देवकन्याबाई, कारीबाई, डालूराम व सुरेश के साथ मारपीट करी, जिस कारण डालूराम व कारीबाई को गंभीर चोट आई थी। मौके पर उपस्थित लोगो ने बीच-बचाव किया था, जिसके बाद फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर लिखवाई, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 632/14 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस मनासा द्वारा फरियादी व आहतगण का मेडिकल कराये जाने के उपरांत आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड सं दण्डित किया एवं जुर्माने की राशि में से 2000-2000 रू आहत शांतिबाई, अमृतराम, सुरेश व देवकन्याबाई को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।

नोट - कृपया पैरवीकर्ता अधिकारी का नाम अवश्य प्रकाशित करें।

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