मनासा। श्रीमान् सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा पिता के साथ धारदार चाकुनुमा पत्ती से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी बेटे दशरथ पिता तुलसीराम डांगी, निवासी-ग्राम कुण्डला, तहसील-मनासा, जिला-नीमच को धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड और 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं रमेश नावड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व को होकर दिनांक 25 फरवरी 2016 रात्री के लगभग 8ः30 बजे ग्राम कुण्डला स्थित फरियादी तुलसीराम के घर के बाहर की हैं। आरोपी व फरियादी रिश्ते में पिता-पुत्र हैं। फरियादी तुलसीराम ने थाना कुकडेश्वर पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि घटना दिनांक को वह अपने घर पर बैठा था कि तभी उसका लडका दशरथ उसकी बहु श्यामुबाई से विवाद कर रहा था तो फरियादी ने उसके लड़के से कहा बहू ने दिन भर काम किया हैं, उससे विवाद क्यो कर रहा है तो इसी बात पर आरोपी ने फरियादी के साथ चाकूनुमा लोहे की पत्ती से मारपीट की, जब वह चिल्लाया तो घर के दुसरे सदस्यों ने बीच-बचाव किया। इसके पश्चात् आरोपी ने फरियादी को धमकी दी कि आईंदा मेरे व मेरी पत्नी के बीच में बोला तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना कुकड़ेश्वर में अपराध क्रमांक 49/2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान आहत का मेडिकल कराये जाने के उपरांत शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।