नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा एक देशी पिस्टल मय 02 जिंदा राउण्ड अवैध रूप से अपने कब्जे में रखने वाले आरोपी फिरोज खाॅन पिता बाबू खाॅन पठान, उम्र-30 वर्ष, निवासी-पुरानी नगर पालिका, जिला नीमच को धारा 25 (1-बी)(ए) के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 27.04.2017 शाम के 6ः30 बजे चैकन्ना बालाजी मंदिर चैराहा की हैं। थाना नीमच केंट में पदस्थ एएसआई कैलाश सोलंकी को कस्बा भ्रमण के दौरान आरोपी द्वारा अवैध पिस्टल मय 02 जिंदा राउण्ड के कब्जे रखे के संबंध में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई। मुखबिर सूचना के आधार पर वह सूचना की तस्दीक हेतु फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पहुंचे, जहां पर मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसकों घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा उसकी तलाशी लिये जाने पर उसके पेंट के पीछे कमर पर दाई तरफ एक देशी पिस्टल मय 02 जिंदा राउण्ड मिली, जिसका उसके पास कोई वैध लाईसेंस नहीं था। इसके पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर एवं पिस्टल व 02 राउण्ड को जप्तकर उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 201/17 पंजीबद्ध किया गया। एसआई वी. डी. जोशी द्वारा शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी एवं विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।