नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा वैवाहिक व लेन-देन के विवाद के कारण समधन के साथ मारपीट करने वाले समधी दुलीचंद पिता जोधराम मीणा, उम्र-45 वर्ष व समधन नानीबाई पति दुलीचंद मीणा, उम्र-40 वर्ष, दोनों निवासी-ग्राम घसुण्डी जागीर, जिला नीमच को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 02.10.2017 ग्राम बरकटी स्थित फरियादिया प्रेमबाई के कुए की हैं। फरियादिया के पुत्र राकेश का विवाह आरापीगण की पुत्री मायाबाई से घटना से 2 वर्ष पूर्व हुआ था एवं मायाबाई पति द्वारा जबरन शराब पिलाये जाने के कारण घटना से 6 माह पूर्व से ही वह उसके माता-पिता नानीबाई व दुलीचंद के ग्राम घसुण्डी जागीर स्थित आकर रहने लगी थी। घटना दिनांक को दोनों आरोपीगण एवं उसकी पुत्री मायाबाई ग्राम बरकटी स्थित फरियादिया प्रेमबाई के कुए पर पहुंचे जहां पर जाकर दोनों आरोपीगण ने फरियादिया प्रेमबाई से कहा की लडकी का फैसला कर लो तो वहा मौके पर उपस्थित फरियादिया के पति भैय्यालाल व लडके राकेश ने कहा की पहले उनकी रकम व उधारी के 1 लाख रूपये दे दो तब फैसला कर लेंगे। इसी बात को लेकर दोनों आरोपीगण विवाद करते हुए पत्थर व लात-घुसों से प्रेमबाई के साथ मारपीट करने लगे तब राकेश व भैय्यालाल ने बीच-बचाव किया, फिर आरोपीगण वहां से चले गये। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जीरन पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 261/17 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।
पुलिस जीरन द्वारा आहत प्रेमबाई का मेडिकल कराये जाने के पश्चात् शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहत प्रेमबाई व बीच-बचाव करने वाले साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।