नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक , नीमच द्वारा नाली बनवाने की बात को लेकर लोहे के सरिये से फरियादी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी पुष्पेंद्रसिंह पिता महेन्द्रप्रतापसिंह राजपूत, 34 वर्ष, निवासी-शास्त्रीनगर पुलिया के पास, जिला नीमच को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3 माह के सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 10.12.2017 सुबह के लगभग 10 बजे शास्त्री नगर कॉर्नर स्थित फरियादी पिंटू उर्फ बंटी ग्वाला की चाय की दुकान की हैं। घटना दिनांक को फरियादी उसकी दुकान पर चाय बना रहा था, तभी वहां पर आरोपी आया और फरियादी से कहने लगा की तुने नगर पालिका द्वारा जो नाली बनाई जा रही थी, उसको बनाने से मना क्यों किया, इस बात पर फरियादी ने आरोपी से कहा की उसमें नगर पालिका को नाली बनाने से मना नहीं किया। इसी बात को लेकर आरोपी ने फरियादी से विवाद करते हुए लात-घुंसे व लोहे के सरिये से उसके साथ मारपीट करी, तब आस-पास उपस्थित लोगों ने बीच-बचाव किया, फिर आरोपी वहां से चला गया।
फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट में की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 581/17 पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल कराया एवं चश्मदीद साक्षियों के बयान लेने के उपरांत शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी एवं अन्य आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।