जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा 988 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी जितेश पिता रघुनाथ मालवीय, उम्र-23 वर्ष, निवासी-ग्राम कंजार्डा, थाना मनासा, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8सी/15 (सी) के अंतर्गत 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,00,000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व दिनांक 10.09.2021 की होकर सुबह के 05 बजे नीमच डिकेन रोड पर स्थित दुधतलई चौराहा पर हनुमान मंदिर के सामने की हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच में पदस्थ निरीक्षक पुरूषोत्तम मीणा ने मुखबिर सूचना के आधार पर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर घेराबंदी की जहां पर उन्हे एक पिकअप वाहन आता हुआ दिखाई दिया जिसकों निवारक दल ने रोकने का प्रयास किया तो वह वहां से भागने लगा, जिसका पीछा कर उसको पकड़ा एवं पिकअप वाहन की तलाशी लिये जाने पर उसके पिछले हिस्से में कुल 48 कट्टो में 988 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ रखा हुआ मिला।
इसके पश्चात् वाहन को जप्तकर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करके शेष आवश्यक विवेचना उपरांत परिवाद विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।
विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।