मनासा। श्री सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा खेत बोने की बात को लेकर मारपीट करने वाले आरोपीगण पति-पत्नी (1) गोविंद पिता शिवनारायण तेली, उम्र-36 वर्ष व (2) अंगुरबाला पति गोविंद तेली, उम्र-34 वर्ष, दोनों निवासी-ग्राम महागढ़, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के कारावास एवं कुल 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 27.06.2016 को सुबह के 7 बजे ग्राम महागढ़ स्थित फरियादी रामप्रसाद के खेत की हैं।
फरियादी रामप्रसाद द्वारा थाना मनासा में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई गई की घटना दिनांक को वह खेत पर बुवाई करने के लिये जा रहा था, तभी आरोपीगण खेत पर आये और उन्होने खेत बोने से मना करते हुए पत्थरों से मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसे उसकी माता वरदीबाई व उसके पुत्र व ईश्वरलाल को चोटे आई थी, जिसके बाद आरोपीगण वहां से चले गये। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 235/16 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।
पुलिस मनासा द्वारा आहतगण का मेडिकल कराये जाने के उपरांत आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, आहतगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रमेश नावडे़, एडीपीओ द्वारा की गई।